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जीएसटी में पंजीकृत व्यवसायों के लिए अपने व्यवसाय के नाम बोर्ड पर जीएसटी नंबर (GSTIN) प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

Byadministrator

Nov 21, 2025

कोई व्यवसाय जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए अनिवार्य मानदंडों (जैसे ₹40 लाख से अधिक का वार्षिक कारोबार) को पूरा करता है, तो बिना जीएसटी पंजीकरण के ऑफिस बोर्ड लगाने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है।

संभावित कार्रवाई और दंड:

जुर्माना: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 125 के तहत, कर अधिकारी ₹25,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं, यदि जीएसटीआईएन (GSTIN) को व्यवसाय के साइनबोर्ड या परिसर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है।

पंजीकरण रद्द करना: यदि यह पाया जाता है कि व्यवसाय धोखाधड़ी या कर चोरी के इरादे से बिना पंजीकरण के चल रहा है, तो जीएसटी पंजीकरण को निलंबित या रद्द किया जा सकता है (यदि पहले से पंजीकृत है लेकिन जीएसटी बोर्ड नहीं लगाया गया है)।

कर, ब्याज और जुर्माना वसूली: यदि यह साबित हो जाता है कि व्यवसाय कर योग्य आपूर्ति कर रहा था और उसने जानबूझकर पंजीकरण नहीं कराया, तो देय जीएसटी के साथ-साथ ब्याज और भारी जुर्माना भी वसूला जा सकता है।

जांच और ऑडिट: कर अधिकारी परिसर का दौरा कर सकते हैं और दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं। यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो धारा 65 के तहत विस्तृत ऑडिट या धारा 73 और 74 के तहत मांग और वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

ध्यान देने योग्य मुख्य बातें:

जीएसटी में पंजीकृत व्यवसायों के लिए अपने व्यवसाय के नाम बोर्ड पर जीएसटी नंबर (GSTIN) प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

यदि किसी व्यवसाय को कानूनी रूप से जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है (जैसे कि छोटे व्यवसाय जिनका टर्नओवर सीमा से कम है या कुछ विशेष सेवाओं से जुड़े हैं), तो वे बिना जीएसटी बोर्ड के काम कर सकते हैं। हालांकि, बोर्ड पर “बिना जीएसटी” लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

संक्षेप में, यदि आपके व्यवसाय पर जीएसटी लागू होता है, तो बोर्ड पर जीएसटी नंबर नहीं होने पर दंड का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पंजीकरण के लिए अनिवार्य नहीं हैं, तो कार्रवाई की संभावना कम है, लेकिन कर अधिकारियों द्वारा जांच की जा सकती है।

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