इस समय पर वार्ड नंबर 13 नवोदय नगर विष्णु धाम कलौनी सुर्खियों पर है,, जिसका खसरा नंबर 421 का हवाला देकर वतौर पावर,, अधिकार पत्र के जरिये न्यायलय हाईकोर्ट नैनीताल मे जनहित याचिका 119/2013 के अनुसार पट्टा धारक श्यामलाल अनुसूचित जाति की ज़मीन पर उप जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा निजी आवास हेतु आदेशित किया गया,, जिसमें उल्लेखित है कि यदि निजी आवास हेतु प्रयोजन मे उपरोक्त भूमि का उपयोग नहीं किया गया तो यह आदेश निरस्त समझा जाये,, लेकिन एस डी एम कोर्ट के 143 के इस आदेश कि अवहेलना कर रुपेश बाड़गोती द्वारा कलौनी काट कर सामान्य वर्ग के लोगों को बेच दीं, जिन लोगों ने मकान खरीदे है उनका दाखिल ख़ारिज आज तक नहीं हुआ,, सभासद दीपक नौटियाल ने कहा की इस मामले को गंभीता पूर्वक लेते हुए कार्यवाही की जाएंगी,,, निजी आवास हेतु इस ज़मीन का उपयोग नहीं किया गया जिसकी शिकायत समाज सेवियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को भेज दी और कार्यवाही अग्रसारित है,,,
