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चिकित्सा सेवा में लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सक पर लगाया हर्जाना!

Byadministrator

Oct 25, 2025

चिकित्सा सेवा में लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सक पर लगाया हर्जाना!

 

रुड़की–जिला उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सीय सेवा में लापरवाही के मामले में चिकित्सक को दोषी मानते हुए उपचार खर्च अंकन 44,349 रुपये मय 6 प्रतिशत ब्याज, क्षतिपूर्ति अंकन 50 हजार रुपये व वाद खर्च अंकन 10 हजार रुपये का भुगतान उपभोक्ता को 45 दिन के अंदर करने के लिए दोषी चिकित्सक , उसके नर्सिंग होम व इंश्योरेंस कम्पनी को आदेशित किया है।उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि ग्राम भंगेड़ी महावतपुर निवासी माधोराम ने डॉ कोकिला गुप्ता द्वारा किए गए अल्ट्रासाउंड में किडनी में पथरी मिलने पर पथरी के ऑपरेशन के लिए सहारनपुर के शांति सर्जिकल एवं मैटरनिटी सेंटर की चिकित्सक डॉ विनीता मल्होत्रा 17 नवम्बर 2020 से 21 नवम्बर 2020 तक भर्ती होकर ऑपरेशन उपचार कराया तो ऑपरेशन के बाद चिकित्सक ने बताया कि उन्हें ऑपरेशन के दौरान पथरी किडनी में नही मिली है,जिसपर उपभोक्ता मरीज ने मेरठ में डॉ शालीन शर्मा व डॉ विनीत श्रीवास्तव से पुनः अल्ट्रासाउंड कराया तो किडनी में पथरी का होना पाया गया।उक्त चिकित्सको ने यह भी बताया कि ऑपरेशन करने वाली डॉ विनीता मल्होत्रा सर्जन नही है और केवल स्त्री रोग चिकित्सक है।सर्जन न होते हुए भी गलत ऑपरेशन व गलत डायग्नोज करने के कारण उपभोक्ता मरीज को जो परेशानी हुई उसे चिकित्सा सेवा में घोर लापरवाही मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता व सदस्य डॉ अमरेश रावत ने उक्त हर्जाना अदा करने का फैंसला सुनाया है।वही उपभोक्ता आयोग ने यह भी व्यवस्था दी कि उक्त निर्णय आदेश का 45 दिन में अनुपालन न करने पर समस्त हर्जाना राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

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